गूगल ने मोदी को फिर दिखाया टॉप 10 अपराधियों में,कोर्ट ने भेजा नोटिस
सर्च इंजन के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला चलाए जाने की मांग को लेकर पेश चुनौती याचिका कोर्ट ने सुनवायी के लिए मंजूर कर ली है। गूगल के अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि धूमिल करने की मंशा से उनकी फोटो टॉप टेन अपराधियों की सूची में पोस्ट कर रखी है।
मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार एवं गूगल कम्पनी को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया। सेशन कोर्ट ने यह आदेश सुशील मिश्रा की ओर से पेश चुनौती याचिका पर अम्बिकेश्वर मिश्रा एडवोकेट को सुनकर दिया।
यह था मामला
सुशील मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर मांग की थी कि गूगल कम्पनी ने साजिश के तहत पीएम नरेन्द्र मोदी की छवि धूमिल करने के इरादे से उनकी फोटो टॉप टेन अपराधियों की सूची में पोस्ट कर रखी है। लिहाजा कंपनी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाये।
कोर्ट ने इसे मानहानि का सिविल प्रकृति का मामला मानते हुए कहा कि फौजदारी का मामला नहीं बनता है लिहाजा अर्जी खारिज की जाती है। इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गयी, जहां याचिका सुनवाई के लिए मंजूर हो गई है।
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